
24-Dec-2024 09:28 AM
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उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी नीलू नागेश नामक व्यक्ति को बरी करने के फैसले को बरकरार रखते हुए की, जिसके खिलाफ नाबालिग के शव के साथ बलात्कार (नेक्रोफीलिया) का मामला दर्ज किया गया था, जबकि उसे अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था, बार एंड बेंच ने रिपोर्ट दी।
किसी व्यक्ति के शव के साथ यौन संबंध बनाना सबसे भयानक कृत्यों में से एक है, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन यह अपराध अब समाप्त हो चुकी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 या यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता, यह छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा है। उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी नीलू नागेश नामक व्यक्ति को बरी करने के फैसले को बरकरार रखते हुए की, जिसके खिलाफ नाबालिग के शव के साथ बलात्कार (नेक्रोफीलिया) का मामला दर्ज किया गया था, जबकि उसे अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था, बार एंड बेंच ने रिपोर्ट दी।
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की पीठ ने कहा, "ऐसे प्रावधान केवल तभी लागू होते हैं जब पीड़िता जीवित हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरोपी नीलकंठ उर्फ नीलू नागेश द्वारा शव के साथ बलात्कार किया जाना सबसे जघन्य अपराधों में से एक है। लेकिन मामले का तथ्य यह है कि आज की तारीख में, उक्त आरोपी को आईपीसी की धारा 363, 376 (3), पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 6 और 1989 के अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि बलात्कार का अपराध शव के साथ किया गया था। उपरोक्त धाराओं के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए पीड़िता का जीवित होना आवश्यक है।"
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