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नहीं चलेगी वक्फ बोर्ड की 'मनमानी', अधिकारों पर लगाम लगाने की तैयारी में सरकार
मोदी सरकार इस बिल के जरिए वक्फ बोर्डों के उस अधिकार पर लगाम लगाना चाहती है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर देते हैं.
◆ वक़्फ़ बोर्ड एक ऐसा मुस्लिम बोर्ड हैं जो जब चाहे तब किसी की भी संपत्ति छीन सकता है।
◆ 1964 में नेहरू ने वक्फ बोर्ड बनाए, जो एक "देश के अंदर देश" बन चुका है।
◆ सेना और रेलवे के बाद, वक्फ बोर्ड ही ऐसा संस्थान है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है।
◆ रेलवे एवं सेना के बाद सबसे ज्यादा लगभग 8 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि वक़्फ़ बोर्ड के पास है।
◆ वक़्फ़ एक्ट के अनुसार वक्फ बोर्ड के सभी सदस्य मुस्लिम होते हैं। जो भारतीय संविधान, कानून और सुप्रीम कोर्ट से भी अधिक शक्तिशाली है।
◆ अगर वक्फ बोर्ड आपको ये नोटिस भेजता है कि आपकी संपत्ति वक्फ की है तो आप भारत के किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। फैसला वक्फ बोर्ड ही करेगा जिसे आप सुप्रीम कोर्ट सहित किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं।
वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन बिल कल संसद में पेश हो सकता है. बिल में वक्फ बोर्ड की ताकत को कम करने की बात कही गई है. इस समय देश भर में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड हैं.
◆ कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है.
◆ वक्फ अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक इसी हफ्ते संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है.
◆ मोदी सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन बिल 5 अगस्त को संसद में पेश कर सकती है.
◆ संसद में इस बिल के पास होने के बाद वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती होगी.
◆ वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने से परहेज करेंगे.
◆ मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रमुख संशोधनों में वक्फ बोर्डों का पुनर्गठन, बोर्डों की संरचना में बदलाव और बोर्ड द्वारा वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सत्यापन सुनिश्चित करना शामिल है.
◆ विधेयक में सेंट्र वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्डों की संरचना को बदलने के लिए वक्फ एक्ट की धारा 9 और धारा 14 में संशोधन करने का प्रस्ताव है, ताकि निकायों में महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके.
◆ मोदी सरकार के विधेयक में स्टेट वक्फ बोर्डों द्वारा दावा की गई विवादित जमीन के नए सत्यापन की मांग करने का भी प्रस्ताव है.
◆ विधेयक में वक्फ बोर्डों द्वारा जिस संपत्तियों पर दावा किया जाएगा, उसको अनिवार्य रूप से सत्यापित किया जाएगा.
पिछले साल मई में दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि केंद्र सरकार उन 123 संपत्तियों का फिजिकल इंसपेक्शन कर सकती है, जिनके कब्जे का दावा दिल्ली वक्फ बोर्ड कर रहा है. इसके बाद पिछले साल अगस्त में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इन सभी संपत्तियों को नोटिस भी जारी किया. इस समय देश भर में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड हैं.